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महिला साक्षरता दर में वृद्धि एवं वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु किया जाएगा सर्वे, उपायुक्त ने जारी किए आदेश

महिला साक्षरता दर में वृद्धि एवं वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु किया जाएगा सर्वे, उपायुक्त ने जारी किए आदेश

संजय कुमार सिंह

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में पूर्वी सिंहभूम जिला पूरे राज्य में 76.13 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है जिसमें पुरूष एवं महिला साक्षरता दर क्रमश: 84.51 एवं 67.23 प्रतिशत है। पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में 17.28 प्रतिशत का अंतर है जिसके कारण जिले की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कोविड- 19 महामारी के कारण समय पर जनगणना नहीं हो पायी है जिस कारण पिछले दशक में महिला साक्षरता दर में वृद्धि एवं वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस अवधि में बालिका शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित हुये है।

 

अंकनीय है कि महिला साक्षरता दर में वृद्धि को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के श्रेणी में एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में जोड़ा गया है। महिलाओं की साक्षरता के लिए शिक्षा विभाग के साथ-साथ समेकित बाल विकास परियोजना एवं जे०एस०एल०पी०एस० की महिला समूह एवं समाज के अन्य लोगों की भागीदारी भी जरुरी है। स्पष्टतः हम सभी को महिला साक्षरता दर में वृद्धि एवं वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु समग्र प्रयास करने की आवश्यकता है। *इस हेतु निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है-*

 

1. महिला साक्षरता दर में वृद्धि हेतु अभियान के संचालन के क्रम में प्रथम चरण में सर्वे कर निरक्षर महिलाओं को चिन्हित कर डाटाबेस तैयार किया जाना है। आंगनबाड़ी में संधारित पंजी में उसके पोषक क्षेत्र के बच्चों, धात्री महिलाओं ईत्यादि का विवरण पूर्व से होता है। सभी आंगनबाड़ी के लिए एक छोटा पोषक क्षेत्र निर्धारित है। आंगनबाड़ी अंतर्गत कार्यरत सेविका, सहायिका उस पोषक क्षेत्र की स्थानीय वासी होती है एवं लगभग सभी आमजनों से परिचित होती है। इसलिए सर्वेक्षण का कार्य आंगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र के अनुसार किया जाना है। सर्वेक्षण कार्य में प्रत्येक आंगनबाड़ी सेविका की सहायता के लिए उस क्षेत्र में अवस्थित जे०एस०एल०पी०एस० की महिला समूह की 04 महिलाओं को जोड़ा जायेगा। प्रखंड स्तर पर सी०डी०पी०ओ० , महिला पर्यवेक्षिका तथा जे०एस०एल०पी०एस० के बी०पी०एम० दिनांक 10.05.23 तक टैगिंग सुनिश्चित कर दिए गए प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी समेकित प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक एवं उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। टैगिंग के क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी गांव या टोला नहीं छुटे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर समन्वय कर प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।

 

2. सर्वेक्षण समूह के गठन के उपरांत 15 आयुवर्ष से ऊपर की निरक्षर महिलाओं को चिन्हित कर सूची तैयार की जायेगी। दिनांक 10.05.2023 से 30.05.2023 तक प्रत्येक टोले एवं गांव में उपरोक्त टैग्ड आंगनबाड़ी सेविका एवं जे०एस०एल०पी०एस० की महिला समूह की 04 महिलाओं के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा।

 

3. सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर समेकित किया जाना है। समेकन का कार्य में प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC ) एवं पंचायत पर संकुल (CRC) स्तर पर कार्यरत कर्मियों के द्वारा किया जायेगा। CDPO सर्वेक्षण प्रपत्र में वांछित सूचना प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । प्रखंड विकास पदाधिकारी साप्ताहिक रुप से CDPO, BEEO, JSLPS BPM के साथ प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।

 

4. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी निरक्षर महिलाओं के चिन्हितीकरण के पश्चात उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर महिला साक्षरता दर को प्रखंडवार पुनः निर्धारित करने का प्रयास करेंगे एवं सत्यापित आंकड़े जिला शिक्षा अधीक्षक एवं उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। मुसाबनी प्रखंड नीति आयोग द्वारा आकांक्षी प्रखंड के रुप में चिन्हित् है। इस लिए विशेष रूप से ध्यान देते हुए मुसाबनी में सर्वेक्षण तथा साक्षरता का कार्य किया जाना है।

 

5. सर्वेक्षण के उपरांत सभी निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने का कार्य New India Literacy Programme (NILP) के अंतर्गत आच्छादित किया जायेगा।

 

6. जिला स्तर पर समेकन एवं अनुश्रवण जिला शिक्षा अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोषांग का गठन किया जाएगा जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी एवं दो लिपिक होंगे। एक लिपिक को इस कार्य के लिए नोडल सहायक नामित किया जायेगा जो प्रखंडों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से उपायुक्त को उपलब्ध करायेगा। जिला शिक्षा अधीक्षक कोषांग में कम्प्यूटर की व्यवस्था करेंगे एवं कम्प्यूटर की जानकारी वाले लिपिक को नियुक्त करेंगे। सभी ADF उपरोक्त कार्य में आवश्यक सहयोग करेंगें ।

 

7. प्रखंड स्तर पर अभियान के संचालन में मुखिया एवं अन्य पंचायती राज प्रतिनिधियों से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाय।

 

8. प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में CDPO, BEEO, JSLPS-BPM एवं 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ प्रखंड स्तरीय कोषांग का गठन तीन दिनों के अन्दर करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रतिवेदित किया जाना है।

 

9. जिला शिक्षा अधीक्षक जिला स्तरीय कोषांग का गठन करते हुए प्रखंड स्तरीय कोषांग के विवरण सहित समेकित प्रतिवेदन उपायुक्त को उपलब्ध कराएंगे।

 

10. जिले के सभी वरीय पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर अभियान का अनुश्रवण कर उपायुक्त को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे ।

 

उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया है कि उपरोक्त का ससमय अनुपालन करते हुए एक माह के अंदर सर्वेक्षण एवं सत्यापित साक्षरता दर के संबंध में पुर्नरक्षित आंकड़ें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

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