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भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत हुई रद्द, हिंसा भड़काने का है आरोप

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला के एडीजे दो आभास बर्मा की अदालत ने भाजपा नेता अभय सिंह और उसके साथियों की जमानत रद्द कर दी है। अभय सिंह सहित अन्य लोगों पर संप्रदायिक दंगा भड़काने का आरोप है।
ज्ञात हो कि कदमा शास्त्री नगर में 9 अप्रैल को दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी। जिसमें पत्थरबाजी, आगजनी हुए थे। जिस को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने लगभग 18 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिए थे। वही इस पूरे प्रकरण में जेएनसी के पदक पदाधिकारी के बयान पर कदमा थाना में हिंदू और मुस्लिम नेताओं के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में लगभग 12 सौ लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। जिसमें से लगभग 67 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अभय सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। अभय सिंह के पैरवी में एसएसपी से मिलने गए अधिवक्ता चंदन कुमार चौबे को सात सहयोगियों के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। विगत दिनों एडीजे दो आभास बर्मा की अदालत ने उन सातों लोगों को जमानत दे दी थी। इसके बाद अभय सिंह और उसके साथ गिरफ्तार अन्य लोगों ने अपने जमानत की अर्जी लगाई थी। जहां एडीजे दो आभास वर्मा की अदालत ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।

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