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जाने जमशेदपुर में कितने हैं यातायात थाना और किन अधिकारियों को है चालान काटने का है अधिकार,पुलिस की मनमानी पर लगेगी रोक

संजय कुमार सिंह
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला में इन दिनों चल रहे हेलमेट और कागजात जांच के नाम पर पुलिस की परेशानी से बचा जा सकता है। इस संबंध में अपने सुधी पाठकों को जमशेदपुर में कितने यातायात थाना है? किन अधिकारियों को चलान काटने का अधिकार है? गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकते अधिकारी पुलिस के पास अधिकार है या नहीं,हम आपको बता रहे हैं।

 

अक्सर आपने देखा होगा कि जमशेदपुर में जगह-जगह वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है।कई बार पुलिस और वाहन चालकों के बीच मारपीट तक की नौबत आ चुकी है। लोगों का आरोप रहता है कि पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग के नाम पर भया दोहन करते हैं। जांच के दौरान पेड़ पौधे और दुकानों के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं ,और बगेर हेलमेट के वाहन चालकों को अचानक से आकर पकड़ लेते हैं।उसके बाद यहां शुरू होता है उन पुलिस अधिकारियों का भया दोहन। जो समस्या जिला में बना हुआ है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है।इसी आक्रोश का परिणाम है कि अधिवक्ता सुधीर कुमार प्रसाद ने आरटीआई के तहत जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार पुलिस कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई कर रही है। अक्सर आप देखते हो कि की जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना के पास, पारड़ीह चौक, डिमना चौंक,उलीडह थाना,परसूडीह थाना, सुन्दर नगर थाना, टेल्को गोविन्दपुर मार्ग,आरडी टाटा मोड़, जुबली पार्क के पास सहित अनेक जगहों पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन जांच की जाती है। यहां कुछ देर जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के बीच या बगल में जाकर खड़ा हो जाए तो, जांच कर रहे हैं पुलिस कर्मियों का सारा कच्चा चिट्ठा दिख जाएगा।
इसके बाद भी पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी आंख बंद करके सोए रहते हैं ,जो आश्चर्य की बात है। इतना ही नहीं जिस सड़क पर वनवे का बोर्ड नहीं लगा रहता है वहां भी पुलिस कर्मी वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को घात लगाकर पकड़ने से बाज नहीं आते। होना तो यह चाहिए कायदे से उस सड़क पर वनवे का बोर्ड लगा रहना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए आप साकची बसंत टॉकीज के सामने वन वे रोड के किनारे पुलिस वाले घात लगाकर बैठे रहते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति वनवे को पार किया कि नहीं पुलिस वाले लपक कर पकड़ते हैं। जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी को पकड़ना हो। इससे वाहन चालक बचने के लिए भागने लगते है। इससे बड़ी दुर्घटना भी हुई है।हलाकी इसमें कुछ वाहन चालकों का भी दोष रहता है। जो बिना हेलमेट और अन्य कागजातों के बगैर वाहन चलाते हैं।जो यातायात अधिनियम के विरुद्ध है।

जांच में लगे पुलिसकर्मी अपने वरीय अधिकारी को देते हैं धोखा
वाहन जांच में लगे यातायात के पुलिस कर्मी अपने वरीय पुलिस अधिकारियों को अंधेरे में रखते हैं। होता यह है कि वाहन जांच के नाम पर जमकर भयादोहन किया जाता है।इस दौरान भया दोहन से जो नजराना मिलता है उसे पुलिसकर्मी डायरेक्ट अपने हाथों में नहीं लेते, बल्कि आसपास के दुकानदारों को पहले से अपने साथ मिलाए रहते हैं।वगैर हेलमेट के पकड़ा गया वाहन चालक को बताया जाता कि फलाना दुकान में जाइए और दुकानदार से बात कर लीजिए। वहां फीस(घूस) जमा करिए।जब वाहन चालक पुलिसकर्मियों द्वारा बताए गए दुकान पर फीस जमा करके आता है और दुकानदार का इशारा मिलता तभी वह वहां से अपना वाहन के साथ जा पाता है। यह सब इसलिए किया जाता है कि अचानक से बड़े अधिकारियों द्वारा जांच कर रहे पुलिस कर्मियों की तलाशी ली जाए तो उनके पास से घुस के रुपए पास से नहीं मिल पाए। इससे वे बचे रहें। यह नजारा आम है। अगर पुलिस अधिकारियों को इस पर विश्वास ना हो तो सादे लिबास में जांच कर रहे पुलिस कर्मियों के बीच में या कुछ दूरी बनाकर यह तमाशा देख सकते हैं।
अधिवक्ता सुधीर कुमार प्रसाद के द्वारा मांगे गए आरटीआई में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जमशेदपुर जिला अंतर्गत 5 यातायात थाना का विधिवत सृजन किया गया है। यातायात थाना साकची, बिष्टुपुर, जुगसलाई, गोलमुरी, मानगो बनाए गए हैं।पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के मौखिक आदेशानुसार वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट जांच किया जाता है।वाहन एवं हेलमेट जांच करने का अधिकार स्थानीय थाना को प्राप्त है। परंतु स्थानीय थाना के पदाधिकारी को जुर्माना का रसीद काटने का अधिकार प्राप्त नहीं है।हेलमेट जांच करने एवं जुर्माना का रसीद काटने का अधिकार स.अ.नि स्तर के पदाधिकारी एवं उससे ऊपर के पदाधिकारी को प्राप्त है। वाहन जांच एवं हेलमेट जांच के कर्म में जांच पदाधिकारी को वाहन से चाबी निकालने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
अब हम आपको आरटीआई से मिली जानकारी को आपके सामने रख रहे हैं जिसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि पुलिस को क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है।
गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना संख्या 250/ रांची दिनांक 28 जनवरी 2016 के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला अंतर्गत 5 यातायात थाना का विधिवत सृजन किया गया है। यातायात थाना साकची, बिष्टुपुर, जुगसलाई, गोलमुरी, मानगो। सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंधित दिए गए निर्देशों के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के आदेशा अनुसार जमशेदपुर यातायात पुलिस द्वारा शहर में वाहन जांच एवं हेलमेट जांच किया जाता है।पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के मौखिक आदेशानुसार वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट जांच किया जाता है। वाहन चेकिंग का कोई निश्चित स्थान एवं समय पूर्व से निर्धारित नहीं रहता है। वाहन एवं हेलमेट जांच करने का अधिकार स्थानीय थाना को प्राप्त है। परंतु स्थानीय थाना के पदाधिकारी को जुर्माना का रसीद काटने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वाहन जांच एवं हेलमेट जांच का सरकार द्वारा कोई दैनिक समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। हेलमेट जांच करने एवं जुर्माना का रसीद काटने का अधिकार स.अ.नि स्तर के पदाधिकारी एवं उससे ऊपर के पदाधिकारी को प्राप्त है। हेलमेट जांच के दौरान पकड़े हुए व्यक्ति कागजात,हेलमेट तथा चालन शुल्क अदा नहीं होने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत धारा के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। वाहन जांच एवं हेलमेट जांच के कर्म में जांच पदाधिकारी को वाहन से चाबी निकालने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

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