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बियर की बोतल 250 रूपये में बेचने पर लाइसेंस निलंबित

न्यूज़ लहर संवाददाता
मध्यप्रदेश:आबकारी उप निरीक्षक वृत्त सतना क्रमांक एक के अंतर्गत प्रसून सिंह बघेल की कम्पोजिट मदिरा दुकान रामपुर बघेलान द्वारा एक बोतल किंगफिशर स्ट्रांग बियर अधिकतम विक्रय मूल्य से 45 रूपये अधिक रेट पर विक्रय करने के फलस्वरूप दुकान का लाइसेंस एक दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39 के तहत इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए एक दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम ने बताया कि रामपुर बघेलान की कम्पोजिट मदिरा दुकान में टेस्ट परचेज के दौरान दुकान से किंग फिशर स्ट्रांग बियर (650 एमएल) जिसकी निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य 205 रुपए है। विक्रयकर्ता द्वारा 250 रूपये में विक्रय की गई जो निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से 45 रूपये से अधिक कीमत पर बेची गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर तामील कराया गया। लेकिन अनुज्ञप्ति धारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अनियमितता के प्रमाणित होने पर संबंधित की अनुज्ञप्ति एक दिवस के लिए अर्थात् 31 मई 2023 को निलंबित किया गया है इस दौरान संबंधित मदिरा दुकान सील की जाएगी।

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