भाजपा नेता अभय सिंह की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट में जमानत हुई खारिज ….
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: रांची में पहली बार हाईकोर्ट में जमशेदपुर महानगर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अभय सिंह की अपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर महाधिवक्ता खुद कोर्ट में खड़े हुए और जमानत याचिका का विरोध किया। इससे जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में टल गयी।
कदमा शास्त्री नगर में हुए दंगा मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता अभय सिंह जिला प्रशासन नहीं चाहती कि अभय सिंह जेल से बाहर आए और नेतागिरी कर जिला की विधि व्यवस्था खराब करे।जिसके कारण आज सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष से महाधिवक्ता खुद कोर्ट में खड़े हुए और जमानत याचिका का विरोध किया। वैसे अमूमन इस तरह की घटनाओं में जमानत के केस में एडवोकेट जेनरल (महाधिवक्ता) खड़े नहीं होते है। लेकिन इस मामले में खुद महाधिवक्ता खड़े हो गये। उन्होंने गिरफ्तार अभय सिंह के अपराधी पृष्ठभूमि का हवाला दिया। इस बीच जमानत पर सुनवाई की तिथि आगे बढ़ गयी।अब 12 जून को इसकी सुनवाई होगी।