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जातिसूचक गाली और जानलेवा हमला मामले में गोस्वामी परिवार बरी

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के बिरसानगर निवासी अतुल गोस्वामी सहित परिवार के अनेक लोगों जातिसूचक और जानलेवा हमला मामले में बरी हो गए। उनके विरुद्ध पड़ोसी सुदर्शन दास ने बिरसा नगर थाना में एसटी एससी जातिसूचक गाली देने और जानलेवा हमला कर जख्मी करने का मामला दर्ज कराया था। इस संबंध में ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एन आजम खान की अदालत ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

इस संबंध में आरोपी की ओर से पैरवी करता अधिवक्ता महेश ने बताया कि बिरसानगर दास पाड़ा निवासी सुदर्शन दास ने उनके मुवक्किल अतुल गोस्वामी, उत्तम गोस्वामी, विनय गोस्वामी, त्रिलोचन गोस्वामी, बलदेव गोस्वामी और अन्य 20 के विरुद्ध बिरसा नगर थाना में धारा एसटीएससी हरिजन एक्ट 147, 148, 149, 452, 302 आईपीसी की धारा सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कराया था ।जिसमें कंप्लेन करता सुदर्शन दास ने बताया कि वह रात 10 बजे घर पर खाना खा रहे थे। तभी सभी आरोपी हथियारबंद होकर घर पर हमला कर दिया। इससे मोनी देवी, रवि दास, जगदीश दास जख्मी हो गए। उनके सर पर गंभीर चोट आई। इस दौरान उन्होंने जातिसूचक गाली भी दी। इस बाबत यह मामला ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में सुनवाई हुई ।साक्षी के अभाव में उनके सभी आरोपी बाइज्जत बरी हो गए हैं।

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