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कोर्ट ने हत्या आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की दी सजा

 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

 

झारखंड:पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने हत्या आरोपी गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरूली को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।यह सजा मंझारी थाना क्षेत्र तांतनगर में 23 मई 2021 को अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरूली के विरूद्ध सनातन बिरूली का हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई है।

 

घटना के संबंध में बताया गया कि 23.05.2021 को लगभग 12:30 बजे अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरूली एवं सनातन बिरुली बबूल का पेड़ काटने को लेकर आपस में तू-तू मैं-मैं हो गई।इस क्रम में अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरूली ने सनातन बिरूली के गर्दन एवं माथे पर टाँगी से वार कर वहाँ से भाग गया था।उस दौरान घटनास्थल पर ही सनातन बिरूली की मृत्यु हो गई थी।अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरुली को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। जांच में साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में आज न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि में अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरूली को आजीवन कारावास तथा दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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