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तेरह वर्ष बाद चेक बाउंस मामले में गोल्डी तिवारी को सजा

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड : पूर्वी सिंहभूम जिला में चेक बाउंस मामले में तेरह वर्ष बाद

झामुमो नेता सह बस कारोबारी गोल्डी तिवारी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने सजा सुनाई है।अदालत ने दोषी को एक वर्ष कैद समेत 5.25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है।यह

मामला टेल्को ग्वाला बस्ती निवासी संजय पलसनिया ने दर्ज कराई थी।अब कोर्ट ने आदेश दिया की गोल्डी तिवारी उक्त राशि दे।मामला वर्ष 2011 का है। जानकारी देते हुए संजय पलसनिया के अधिवक्ता प्रकाश झा ने बताया कि गोल्डी तिवारी ने संजय पलसानिया से अलकतरा खरीदा था। बदले में तीन लाख रुपए का चेक दिया था जो निर्धारित तीथि में बैंक में जमा करने पर बाउंस कर गया।रुपए मांगने के बाद गोल्डी तिवारी ने उन्हें धमकाया और राशि देने से इंकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की गई। 13 साल तक मामले में सुनवाई चली।अब फैसला आया है।

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