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चेक बाउंस मामले में एक वर्ष की सजा के साथ मुआवजा देने का कोर्ट ने सुनाया फैसला 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद की न्यायालय ने आसीनेलसा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सोनारी जे एम अपार्टमेंट निवासी आशीष श्रीवास्तव उर्फ आशीष कुमार को चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए 1 वर्ष की सजा सुनाई है।साथ ही1,40,000 में मुआवजा के रूप में वादी को 1,35,000 का भुगतान करने और 5000 रुपए जुर्माने के रूप में न्यायालय में जमा करने के निदेश दिया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 3 महीना सजा भुगतने का फैसला सुनाया है।

यह मामला कदमा निवासी गंगा टेंट हाउस के मालिक गंगा चरण धीमन ने वर्ष 2019 में जमशेदपुर न्यायालय में सोनारी जे एम अपार्टमेंट निवासी आशीष श्रीवास्तव उर्फ आशीष कुमार को विरूद्ध कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी।आरोप था कि रीगल मैदान में गंगा टेंट हाउस से इवेंट के नाम पर पंडाल एवं सजावट का काम कराए थे।जिसके एवज में बकाया भुगतान को लेकर 118000 का चेक वादी को दिए थे। वादी ने जब यह चेक भुगतान के लिए बैंक ऑफ इंडिया कदमा ब्रांच में डाले, तो उपरोक्त चेक का भुगतान न होने को लेकर अभियुक्त आशीष कुमार ने बैंक में रुकवा दिया था। परंतु वादी के अधिवक्ता अपने पक्ष एवं साक्ष्य को अच्छी तरह से रखा, जिसको न्यायालय ने सही पाते हुए आज अपना निर्णय सुनाया। वादी के पक्ष से अधिवक्ता अनिल जैन, सुधीर कुमार पप्पू, बबीता जैन एवं भावेश कुमार न्यायालय में उपस्थित थे।

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