दंगा भड़काने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह को मिली जमानत

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: रांची स्थित हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ में जमशेदपुर में दंगा भड़काने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह को शर्तों के साथ जमानत दे दी है।इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
अभय सिंह की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की।वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने बहस की। सरकार की ओर से की गई बहस में अदालत को बताया गया था कि केस डायरी में अभय सिंह पर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आयी है।निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर अथक प्रयास किया गया था कि जुगसलाई और कदमा दंगा फैलाने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह, सुधांशु ओझा सहित अन्य लोग को जमानत ना मिल पाए। इसके बाद भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।