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अधिवक्ता को जबरन 3 रुपए के कैरी बैग दिया, हुआ मुकदमा,विशाल मेगा मार्ट को सवा लाख का लगा जुर्माना

न्यूज़ लहर संवाददाता
यूपी: अधिवक्ता को कैरी बैग के तीन रुपए लेने पर विशाल मेगा मार्ट पर एक लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता की ओर से विशाल मेगा मार्ट के प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया था।कहा था कि उन्होंने 22 जनवरी 2019 को 510 रुपए की दो टी-शर्ट खरीदी थीं। बिल में कैरी बैग के तीन रुपए जोड़ दिए गए।
पूरा मामला अलीगढ़ का है। अकराबाद क्षेत्र के गांव अदौन निवासी अधिवक्ता शमीन अहमद ने किशनपुर तिराहा स्थित विशाल मेगा मार्ट से 22 जनवरी 2019 को 510 रुपए की दो टी-शर्ट खरीदी थीं।बिल में कैरी बैग के तीन रुपए जोड़ दिए गए।उन्हें कैरी बैग की जरूरत नहीं है। बैग के रुपए वापस करने को कहा, लेकिन, मना कर दिया गया। इसे लेकर झगड़ा हुआ। लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पर शमीन ने आयोग में मेगा मार्ट के प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया।
अध्यक्ष व न्यायाधीश हसनैन कुरैशी व सदस्य आलोक उपाध्याय की पीठ ने सुनवाई की। विपक्षी ने पक्ष रखा कि कोई गलती नहीं की है।जबकि अगर बैग पर कंपनी का नाम लिखा है तो कैरी बैग के रुपए नहीं लिए जा सकते हैं।आयोग ने पीड़ित के हक में निर्णय सुनाते हुए विशाल मेगा मार्ट को 25 हजार रुपए बतौर मानसिक उत्पीड़न व वाद व्यय और एक लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह फैसला सुनाया है।

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