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दुष्कर्म के दोषी को 25 साल का सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की मिली सजा

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी जैतगढ़ निवासी फरहान अब्बास को 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ 29 जनवरी 2022 को पीड़िता के बयान पर जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि इंस्टाग्राम के जरिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। फरहान पीड़िता को बार-बार फोन करता था और वह जहां भी जाती थी, फरहान उसका पीछा करता था। पीड़िता एक दिन अपने घर से पैदल कहीं जा रही थी तो फरहान बाइक लेकर आया और उसे छोड़ देने की बात कहते हुए उसे बाइक पर बैठा कर सुनसान जगह पर ले गया। जहां उससे दुष्कर्म किया। इस घटना का अब्बास ने विडियो भी बना लिया और पीड़िता को धमकी देते हुए लगातार यौन शोषण करता रहा।
28 जनवरी 2022 को पीड़िता के चचेरे भाई ने पीड़िता को बताया कि फरहान अब्बास ने बनाए गए उसके वीडियो को वायरल कर दिया गया है। इसके बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने जगन्नाथपुर थाना में जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।अदालत को फरहान के खिलाफ नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने और उसके द्वारा बनाए गए वीडियो वायरल करने का साक्ष्य मिला। जिसके आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई।

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