Crime

दहेज हत्या के मामले में पति व गोतनी को 10 वर्ष की सजा

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में रेहला थाना अंतर्गत कुंडी निवासी पति इरसाद खान उर्फ सोनू खा व गौतनी सीमा बीबी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मेराल थाना के टिकुलिया निवासी मेहंदी हुसैन खा ने छह लोगों के विरुद्ध रेहला थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जो रेहला थाना कांड संख्या 39 /2020 दिनांक 14/4 /2020 को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी /120बी/ 34 के तहत दर्ज किया गया था। इसमेआरोप था कि इरशाद खां की शादी सूचक की बेटी लैला खातून उर्फ गुलबसा खातून के साथ मुस्लिम रीति से 3 मई 2018 को हुई थी। शादी में लगभग दो लाख 75 हजार रुपये का सामान तथा मोटरसाइकिल तथा दो लाख 65 हजार रुपये का गहन दिया था। शादी के बाद से उसके पति और परिवार के लोग लैला खातून से 50 हजार रुपये दहेज में मांगने लगे ।तथा मांग पूरा नही होने पर उसे मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे ।सूचक से50 हजार भी दिया था। पैसा लेने के कुछ दिनों के बाद तक उसके पति ने लैला खातून को ठीक से रखा। लेकिन इसके बाद उसे पुनः प्रताड़ित करने लगे। पति का अवैध संबंध भाभी सीमा बीवी के साथ था। 13 अप्रैल 2020 को लैला खातून को दहेज की मांग पूरा नहीं कर पाने के कारण मारपीट कर तथा गला दबाकर अपने घर में हत्या कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु गला दबने के कारण व दम घुटने से बताई गई थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति इरशाद खान व गोतनी सीमा बीवी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है ।

Related Posts