फर्जी खबरें और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों को तीन वर्ष की होगी सजा
न्यूज़ लहर संवाददाता
नई दिल्ली:अब पोटल, यूट्यूब,सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में फर्जी खबरें और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में पेश भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में इसके लिए खास प्रावधान किया गया है। नए बिल के मुताबिक अब फर्जी खबरें फैलाने वालों को तीन साल की जेल जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेगा।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 पेश किया। इस विधेयक में धारा 195 के तहत भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली ‘फर्जी खबर या भ्रामक जानकारी’ फैलाने वालों को तीन साल तक की कैद की सजा देने का प्रावधान है। विधेयक को समीक्षा के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है।धारा 195 (1) डी में लिखा है, “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी कोई देता है या प्रकाशित करता है, उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।”