Crime

उपेंद्र सिंह हत्याकांड के दो दोषियों को आजीवन कारावास

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे 1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने झामुमो नेता सह ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की हत्या के आरोपी सोनू सिंह और विनोद सिंह उर्फ मोगली को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके पूर्व 5 अगस्त को कोर्ट ने मामले के आरोपी अखिलेश सिंह, अजय श्रीवास्तव, संजय उर्फ जोजो, पंकज सिंह, जसबीर सिंह और बलबीर सिंह को बरी कर दिया था। वहीं सोनू सिंह और विनोद को दोषी करार दिया था। आरोपी हरीश सिंह के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है।मामले में कुल 21 लोगों की गवाही हुई थी।आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह और प्रकाश झा ने बहस की थी।
ज्ञात हो कि 30 नवंबर 2016 को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के बार एसोसिएशन भवन के दूसरे तल्ले पर अपराधियों ने बागबेड़ा निवासी झामुमो नेता सह ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई थी। गोली मारने वाले विनोद सिंह और सोनू सिंह को मौके से भीड़ ने पकड़ लिया था। सूचना के बाद सीतारामडेरा पुलिस मौके पर पहुंची थी।दोनों के पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया था।

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