Crime

मदरसा में पढ़ने आई बच्ची से दुष्कर्म और साक्ष्य छुपाने के लिए पीड़ित को धमकाने वाले मौलाना को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी, साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखण्ड: सिमडेगा जिले में एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने कोलेबिरा के मदरसा में पढ़ने गई नाबालिक बच्ची के साथ मौलाना के द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में दोषी मौलाना एनीमुद्दीन अंसारी को उम्र कैद और 50 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है।नाबालिक पीड़िता को धमकी देने के आरोप में 5 वर्ष कारावास और 10 हजार अतिरिक्त की सजा भी सुनाई गई है।इस संबंध में कोलेबिरा थाना कांड संख्या 72/2022 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

बताया जा रहा है कि कोलेबिरा मदरसा में 8 वर्षीय नाबालिक बच्ची 12 दिसम्बर दिन रविवार को मदरसा में पढ़ने गई थी। इसी दौरान वहां के इमाम मोहम्मद एनीमुद्दीन अंसारी द्वारा नाबालिक बच्ची को जिन का भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य जुटाते हुए एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।जिसके आधार पर आरोपी मौलाना दोषी पाया गया। इस मामले में 8 महीना के अंदर न्यायालय का फैसला आया है ।इस कांड में कोलेबिरा थाना के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र शर्मा के द्वारा अनुसंधान किया था। मामले में तमाम साक्ष्य एवं दलील प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा पेश की गई।

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