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सीए का फीस नहीं देने वाले टिस्को कर्मचारी के विरुद्ध कोर्ट ने संज्ञान लिया

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर में सीए से अपना काम करवाने के बाद फीस नहीं देने वाले टिस्को कर्मचारी ओमप्रकाश दुबे के विरुद्ध सब डिविजनल न्यायिक पदाधिकारी (sdjm)के न्यायालय ने धारा 406 भादवी के तहत संज्ञान लिया है। ओमप्रकाश दुबे को 22 सितंबर 2023 को उपस्थिति का निर्देश दिया है। वे एमजीएम थाना क्षेत्र बालीगुमा निवासी है। उनके विरुद् chartered accountant कदमा निवासी मनीष सिंह ने माननीय न्यायालय में शिकायत बाद 4 जनवरी 2023 को दाखिल की थी। आरोप है कि वर्ष 2020 से 2022 तक टैक्स रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का काम करवाए थे जिसका प्रोफेशनल फीस लगभग 43000 हुआ था,मगर अभियुक्त ओमप्रकाश दुबे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस नहीं दिए। बार-बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजा गया। परंतु असंतुष्ट जवाब एवं बकाया राशि नहीं दिया गया।चार्टर्ड अकाउंटेंट के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के द्वारा न्यायालय में शिकायत दर्ज कराया गया है। जिसके आधार पर कोर्ट ने ओमप्रकाश दुबे के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

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