अफीम तस्करी के दो आरोपी को 10-10 साल की सजा के साथ अर्थ दंड भी

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : पश्चिम सिंहभूम के जिला व्यवहार न्यायलाय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को अफीम तस्करी के अभियुक्त मनोज सामड एवं चरण सामड को 10-10 वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई गई।साथ ही एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। मनोज सामड एवं चरण सामड दोनों खूंटी जिला के अड़की थाना क्षेत्र के करूंगा गांव निवासी हैं।
2 मई 2022 को चाकी स्कूल के पास चेकिंग के दौरान मनोज सामड एवं चरण सामड तलाशी के क्रम मोटरसाइकिल सीट के नीचे से प्रतिबंधित पदार्थ अफीम मिला था।चाईबासा पुलिस ने मनोज सामड एवं चरण सामड को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।इसके आधार पर सजा सुनाई गयी।