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पीड़िता लगा रही थी बीमा कंपनी के चक्कर,स्थाई लोक अदालत ने दिलाया लाभ

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पश्चिम सिंहभूम जिला चाईबासा जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वाधान में संचालित स्थायी लोक अदालत के माध्यम से ग्राम सानंद, पोस्ट एवं थाना जगन्नाथपुर की निवासी रायमुनि गागराई को भारतीय जीवन बीमा ने 7 लाख 44 हज़ार 6 सौ 21 रुपए की राशि का भुगतान दिया।
प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने कहा कि रेलवे में कार्यरत स्वर्गीय मातरम गागराई ने अपने जीवन काल में भारतीय जीवन बीमा निगम की चक्रधरपुर शाखा से छह बीमा पॉलिसी ली थी। दिनांक 7 सितंबर 2017 को उनकी मृत्यु हो गई थी। सभी पॉलिसीयों में उनकी पत्नी ही नॉमिनी थी। पंरतु वर्ष 2017 से ही वह बीमा कार्यालय का चक्कर लगा रही थी ।परंतु उनके द्वारा भुगतान नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने थक हार कर व्यवहार न्यायालय स्थित स्थाई लोक अदालत में आवेदन दिया। स्थाई लोक अदालत के माध्यम से रायमुनी गगराई को दावा रकम प्राप्त हुआ।
आवेदिका की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार प्रसाद ने मामले में पैरवी की थी।स्थाई लोक अदालत के सदस्य सूरज प्रसाद और सुभद्रा बेहरा ने इस मामले के निष्पादन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

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