Law / Legal

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 20 के विरुद्ध साहिबगंज के मुफ्फसिल थाने में प्राथमिकी दर्ज

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में बोकारो के जरीडीह निवासी तीर्थ नाथ आकाश ने तीन सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 20 के विरुद्ध ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी साहिबगंज के मुफ्फसिल थाने में दर्ज कराई गई है। झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता तीर्थ नाथ आकाश ने 21 मई 2021 को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। जिसमें आरोप है कि सभी आरोपियों की मिलीभगत से साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन कर प्रतिदिन एक हजार से अधिक ट्रकों से अवैध पत्थर की ढुलाई हो रही है। इससे राज्य सरकार को भारी मात्रा में राजस्व का नुकसान हो रहा है। खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हैं। आरोप है कि उनके प्रभाव की वजह से संबंधित विभागों के अधिकारी सबकुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

इनके विरुद्ध दर्ज कराई गई है प्राथमिकी

जिनके विरुद्ध आंन लाइन प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उनमें हेमंत सोरेन, अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, पंकज मिश्रा, जिला वन अधिकारी साहिबगंज मनीष तिवारी, जिला खनन पदाधिकारी साहिबगंज विभूति कुमार, उपायुक्त साहिबगंज राम निवास यादव, तत्कालीन एसपी साहिबगंज अनुरंजन किस्पोट्टा, एसडीपीओ साहिबगंज राजेंद्र दुबे, तत्कालीन एसडीपीओ बड़हरवा प्रमोद कुमार मिश्रा, दाहू यादव, विष्णु प्रसाद यादव, पवीतर कुमार यादव उर्फ गुड्डू, आलोक रंजन, पतरू सिंह उर्फ अवध किशोर सिंह, टिंकल भगत, बच्चू यादव, संजय कुमार यादव उर्फ काला संजय, भगवान भगत, भवेश भगत और विक्रम प्रसाद सिंह उर्फ सोनू सिंह शामिल है।

हर साल 400 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान

प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि पूरे इलाके में अवैध खनन के लिए अवैध तरीके से खनन में विस्फोटकों का भी प्रयोग किया गया। अवैध पत्थरों को गंगा नदी, सड़क व रेल के माध्यम से भी ढुलवाया गया। वहीं प्रति ट्रक 1500 रुपये की अवैध तरीके से वसूली भी की गई। आंकड़ा देखा जाय तो प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख रुपये के राजस्व का नुकसान राज्य सरकार को हुआ। हर साल करीब 400 करोड़ के राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ। साहिबगंज में तीन जगहों से फेरी सेवा के माध्यम से अवैध पत्थरों की ढुलाई कराई गई। इनमें साहिबगंज के गरम घाट से बिहार के कटिहार का मनीहारी घाट, समदा घाट से मनीहारी घाट व राजमहल घाट से पश्चिम बंगाल के मानीकचक घाट शामिल हैं। साहिबगंज से अवैध पत्थर की ढुलाई मिर्जा चौकी से पिरपैंती व कोटालपोखर से पश्चिम बंगाल की तरफ होती है। अवैध खनन को झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास, मुख्य सचिव, डीसी साहिबगंज ने भी सहयोग किया। सभी आरोपियों व संदिग्धों को अवैध खनन के लिए उत्प्रेरित किया गया और उन्हें संरक्षण दिया गया।

Related Posts