Crime

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 25 साल की कठोर करावास और अर्थ दंड की सजा

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित चाईबासा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में पोक्सो एक्ट के अभियुक्त राज्य अख्तर अंसारी को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 25 साल की कठोर करावास की सजा तथा 30000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला गुआ थाना क्षेत्र का है। आरोपी पर भादवि की धारा 376( 3) एवं पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त अख्तर अंसारी पिता मुमताज अंसारी गांव छाता पत्थर थाना मार्गो मुंडा जिला देवघर के विरुद्ध नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था।
मामले में बताया गया था कि दिनांक 10.6.2021 को करीब दोपहर दो बजे अख्तर अंसारी नाबालिग बच्ची को अपने घर में पोछा लगाने के नाम पर बाइक पर बैठा कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया।चाईबासा पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच की।

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