झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले,जिले के 40 संस्थानों को अब तक जारी किया गया है नोटिस, उपायुक्त ने जिले के 3 संस्थानों को 25-25 हज़ार का किया गया है जुर्माना
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है, को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है। निजी प्रतिष्ठानों में बह्यस्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसका अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है।
इस सम्बन्ध में जिला नियोजन पदाधिकारी श्री रवि कुमार ने बताया कि अब तक जिले के अधिकांश संस्थानों ने अपने संस्थान का निबंधन इस अधिनियम के तहत करा लिया है। परन्तु विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत निबंधन तक नहीं कराया गया है। श्रम अधीक्षक के कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र एवं जिले के सभी अंचल कार्यालयों व उद्योग जगत के संगठनों से उनके क्षेत्राधीन सभी संस्थानों की सूची प्राप्त कर डिफाल्टर संस्थानों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है तथा समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अब तक जिले के कुल 40 संस्थानो को नियमानुसार उपायुक्त महोदय द्वारा नोटिस दिया गया है एवं उनमे से 3 संस्थानों के विरूद्ध 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। डिफाल्टर संसथान- वन इंडिया फैमिली मार्ट सरायकेला, भलोटिया मोटर्स सरायकेला एवं प्रधान राईस प्रोडक्ट्स राजनगर।
उन्होंने जिले के सभी नियोजक, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है, से अपील किया कि इस अधिनियम के तहत यथाशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।