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नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी, बना कानून

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

नई दिल्ली:महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिसके बाद अब यह बिल कानून बन गया है। भारत सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी की है। महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिल में लोकसभा के साथ-साथ राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है। अब इस बिल के अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा।बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को गुरुवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया था। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अगली जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कयास लगाया जा रहा है कि 2029 में यह कानून लागू हो सकता है।

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