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जमशेदपुर में अवैध भवन निर्माण का तीन सदस्य अधिवक्ताओं की कमेटी करेगी जांच, जांच दायरे में जिला के उपायुक्त और नगर पालिका अधिकारी भी

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर में भवन निर्माण कानून का उलंघन करने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अवैध रूप से बने भवन के जांच के लिए अधिवक्ताओं के तीन सदस्य कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी जमशेदपुर नगर पालिका और उपायुक्त के भी क्रियाकलापों की जांच करेगा। इससे संबंधित रिपोर्ट बंद लिफाफे में हाई कोर्ट को सौप जाएगा।अगर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और नगर पालिका के अधिकारी दोषी पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई होना तय है।
बताया जा रहा है कि जमशेदपुर के समाजसेवी राकेश कुमार झा ने हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर कोर्ट को जानकारी दी कि जमशेदपुर में भवन निर्माण कानून का उलंघन हो रहा है।लोग मनमानी ढंग से भवन बना रहे हैं। रोड़ रास्ते का अतिक्रमण, पार्किंग क्षेत्र में दुकान, कमरे बनाए हैं।जिस पर जमशेदपुर नगर पालिका और उपायुक्त ने अनदेखी की है।इस पीआईएल पर हाई कोर्ट ने तीन अधिवक्ताओं की कमेटी बनाई, उन्हें भवन रुल उलंघन का जांच करने का निर्देश दिया है। कमेटी के सदस्य जब भी जांच के लिए जमशेदपुर आएगा,तब कमेटी अपने आगमन की सूचना एक दिन पहले उपायुक्त को देगा। कमेटी के आने जाने और ठहर सहित अन्य व्यवस्थाएं जमशेदपुर नगर पालिका को करनी होगी, यानी सारा खर्च उठाना पड़ेगा। कमेटी नगर पालिका और उपायुक्त के क्रियाकलापों की भी जांच करेगी कि इन अधिकारियों का भवन निर्माण कानून के उलंघन में क्या भूमिका है। दोषी पाए जाने पर कमेटी बंद लिफाफे में हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगा। उसके बाद हाई कोर्ट दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा।

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