Crime

नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनायी

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:रांची के बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इसके अलावा 50 हजार जुर्माना भी सुनाया है। वहीं उसकी माँ कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि तीनों को कोर्ट ने 30 सितंबर को दोषी करार ठहराया था।

Related Posts