हाई कोर्ट ने सीएम की याचिका खारिज किया,ईडी के समन के विरुद्ध दायर किए थे याचिका

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड :सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखण्ड हाईकोर्ट से भी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। झारखण्ड हाईकोर्ट सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दी है।अदालत ने कहा कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई। सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए झारखण्ड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है।
शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा।ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बहस की।दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सीएम ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है।वे ईडी के किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में उनका समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है।इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है।वहीं सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल में अदालत को बताया कि सीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में उन्हें ईडी द्वारा समन दिया जाना उचित नहीं है। वही ईडी ने कहा कि प्रार्थी ने जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है, उसे सुप्रीम कोर्ट विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है।इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है। ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता है।
ज्ञात हो कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ 23 सितंबर को हाइकोर्ट की शरण ली थी।मुख्यमंत्री ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है।साथ ही सीएम ने याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी थी।इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी।