रंगदारी मामले में भाजपा नेता अभय सिंह को मिला बेल ।

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर निवासी भाजपा नेता अभय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अगर किसी तरह का कोई विवाद या कोई और नया मसला नहीं आया तो सोमवार या मंगलवार तक हुए जेल से बाहर आ जाएंगे।अभय सिंह के जमानत याचिका को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के अनूप चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई जिसके बाद उनको जमानत दी।
ज्ञात हो कि जमशेदपुर के मानगो निवासी मोहम्मद सागिर ने मानगो थाना में भाजपा के नेता अभय सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था।इस संबंध में उन्होंने जेल जाने के बाद केस दायर किया था।मोहम्मद सागिर ने एफआइआर में बताया था कि स्वर्गीय जीत नारायण सिंह की जमीन उन्होंने फ्लैट बनाने के लिए साल 2012 में ली थी।फ्लैट बनाने के वक्त अभय सिंह, दिलीप सिंह, निर्भय सिंह ने उनसे रंगदारी मांगी थी। आरोप के मुताबिक, पांच लाख रुपये रंगदारी मांगी गयी थी। हर फ्लैट के लिए और दो-दो लाख रुपये रंगदारी मांगी थी और उसकी कनपट्टी पर हथियार सटाते हुए उनसे रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी थी।इस मामले में उन्होंने केस दायर किया था।इसी मामल में अभय सिंह को जमानत मिली है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने इन सारे लोगों की जमानत याचिका को रद्द कर दी थी, जिसके बाद ये लोग हाईकोर्ट की शरण में गये है। ज्ञात हो कि अभय सिंह 10 अप्रैल से जेल में बंद है। उनके विरुद्ध दंगा भड़काने का भी मामला दर्ज किया गया है। जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।जब दंगा भड़काने वाले मामले में जमानत मिली,तब रंगदारी का मामला दर्ज हो गया।इस मामले में अब जमानत मिला है।
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झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर निवासी भाजपा नेता अभय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अगर किसी तरह का कोई विवाद या कोई और नया मसला नहीं आया तो सोमवार या मंगलवार तक हुए जेल से बाहर आ जाएंगे।अभय सिंह के जमानत याचिका को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के अनूप चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई जिसके बाद उनको जमानत दी।
ज्ञात हो कि जमशेदपुर के मानगो निवासी मोहम्मद सागिर ने मानगो थाना में भाजपा के नेता अभय सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था।इस संबंध में उन्होंने जेल जाने के बाद केस दायर किया था।मोहम्मद सागिर ने एफआइआर में बताया था कि स्वर्गीय जीत नारायण सिंह की जमीन उन्होंने फ्लैट बनाने के लिए साल 2012 में ली थी।फ्लैट बनाने के वक्त अभय सिंह, दिलीप सिंह, निर्भय सिंह ने उनसे रंगदारी मांगी थी। आरोप के मुताबिक, पांच लाख रुपये रंगदारी मांगी गयी थी। हर फ्लैट के लिए और दो-दो लाख रुपये रंगदारी मांगी थी और उसकी कनपट्टी पर हथियार सटाते हुए उनसे रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी थी।इस मामले में उन्होंने केस दायर किया था।इसी मामल में अभय सिंह को जमानत मिली है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने इन सारे लोगों की जमानत याचिका को रद्द कर दी थी, जिसके बाद ये लोग हाईकोर्ट की शरण में गये है। ज्ञात हो कि अभय सिंह 10 अप्रैल से जेल में बंद है। उनके विरुद्ध दंगा भड़काने का भी मामला दर्ज किया गया है। जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।जब दंगा भड़काने वाले मामले में जमानत मिली,तब रंगदारी का मामला दर्ज हो गया।इस मामले में अब जमानत मिला है।