Health

खादप्रदार्थो के निरीक्षण के साथ फूड लाइसेंस का जांच हुआ

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पश्चिमी सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद के द्वारा चाईबासा शहर अंतर्गत कोर्ट रोड में फूड स्टॉल एवं अन्नपूर्णा स्वीट्स का निरीक्षण कर फूड लाइसेंस का जांच किया गया। इस दौरान पाया गया कि कई फूड स्टॉल कारोबारी अपना फूड लाइसेंस स्टॉल में लगाने के बजाय घर पर रखे हैं, जिन्हें निर्देश दिया गया कि फूड लाइसेंस अपने स्टॉल में लगाए। पर्व-त्योहार को देखते हुए खाद्य कारोबारियों को विशेष सतर्कता और साफ-सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया, साथ ही मिठाई स्टॉल पर निर्माण की तिथि, उपभोग तिथि अंकित करने, हानिकारक रंगों का प्रयोग खाद्य पदार्थ में नहीं करने, एक्सपायर खाद्य पदार्थ का बिक्री नहीं करने के संबंध में भी निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में खोआ एवं बुंदिया का नमूना भी जांच हेतु संग्रहित किया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जो भी खाद्य कारोबारी फूड लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे हैं, वो 10 दिनों के अंदर अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर www.foscos.fssai.gov.in के माध्यम से फूड लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं अथवा फूड लाइसेंस से जुड़े किसी भी समस्या होने पर सिविल सर्जन कार्यालय-चाईबासा स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

Related Posts