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झारखंड हाईकोर्ट ने जेएनएसी को सिक्योरिटी मनी वापस करने का दिया आदेश

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: हाई कोर्ट ने जमशेदपुर नगर पालिका को पार्किंग बंदोबस्ती में जमा सिक्योरिटी मनी वापस करने का निर्देश दिया है।इस आदेश के 60 दिन के अंदर सिक्योरिटी मनी वापस नहीं हुआ, तो ब्याज के साथ रुपए वापस करने पड़ेंगे। मामला है जमशेदपुर नगर पालिका द्वारा जमशेदपुर में बाइक और कार पार्किंग के लिए स्थान की व्यवस्था नहीं करने का।
जानकारी के अनुसार जमशेदपुर नगर पालिका ने वर्ष 2022 में पार्किंग बंदोबस्ती का टेंडर निकाला था जिसमें आदित्यपुर फेज नंबर दो ,रोड नंबर 3 निवासी निशिकांत सिंह और कदमा के पुतुल पांडे Proprietor, M/S  O.P. Construction  ने बोली लगाई थी। इस बोली में उन्हें साकची क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था देखने और शुल्क वसूलने  का अधिकार मिल गया। इसके लिए सिक्योरिटी मनी के रूप में निशिकांत सिंह ने 29 लाख 35 हजार रुपए और पुतुल पांडे  M/S  O.P. Construction ने भी  सिक्योरिटी मनी  जमा किए। अब नगर पालिका को साकची क्षेत्र में पार्किंग बंदोबस्ती के लिए स्थान चिन्हित कर इन्हें सौंपना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय निकालने के बाद दोनों शिकायतकर्ताओं ने हाईकोर्ट में जमशेदपुर नगर पालिका के पदाधिकारी और पूर्वी सिंहभूम के डीसी सहित अन्य के विरुद्ध झारखण्ड  हाई  कोर्ट   में W.P.( C) No. 2156 of 2023  फाइल किया । दोनों पक्षों में बहस के बाद हाई कोर्ट के ने वादी निशिकांत सिंह और पुतुल पांडे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमशेदपुर नगर पालिका को निर्देश दिया कि दोनों वादी के सिक्योरिटी मनी को वापस करें। 60 दिन के अंदर उनके रुपए लौटाए जाए, अन्यथा 60 दिन के बाद ब्याज सहित रुपए वापस करने होंगे।

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