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_मुंबई-जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग केस में आरोपी जवान के खिलाफ आरोप पत्र दायर_*

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

मुंबई:मुंबई से जयपुर जानेवाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आरपीएफ जवान द्वारा गोलीबारी की घटना में आज अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जुलाई में हुई इस घटना में आरोपी आरपीएफ के जवान ने यात्रियों की गोली मारकर हत्याकर दी थी। उसके खिलाई कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी द्वारा 31 जुलाई 2023 को मुंबई से जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में गोलीबारी की घटना हुई।आरपीएफ जवान चेतन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी चेतन सिंह के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में 1206 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है।

मुंबई से जयपुर के लिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस हमेशा की तरह 31 जुलाई को रवाना हुई।लेकिन अचानक आरपीएफ जवान चेतन सिंह एक्सप्रेस कोच के अंदर आया और फायरिंग शुरू कर दी। उसने ड्यूटी पर तैनात अपने सहकर्मी और तीन अन्य यात्रियों पर गोली चला दी। इस घटना के बाद पुलिस ने चेतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया।आरोपी चेतन सिंह को बोरीवली कोर्ट ने 7 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया।बाद में उसकी हिरासत को बढ़ा दिया गया। साथ ही इस घटना के बाद उस कोच में मौजूद यात्रियों ने भी इस घटना पर बयान दर्ज कराया।पुलिस ने चेतन सिंह के खिलाफ बोरीवली कोर्ट में 1206 पेज से ज्यादा की चार्जशीट दाखिल की है। इसे अब बोरीवली से बॉम्बे सेशन कोर्ट में दाखिल किया गया है।

इस आरोप पत्र में वास्तविक घटना के पूरे घटनाक्रम के साथ-साथ उस ट्रेन डिब्बे में सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानकारी का उल्लेख किया गया है। आरोपी चेतन सिंह चौधरी को अकोला जिले की ए जेल में रखा गया है।इस संबंध में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 और धारा 153 जैसे विभिन्न अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है। सेशन कोर्ट ने सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

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