197 मोबाइल टावर के विभिन्न कंपनियों का 68 लाख 95 हजार रूपये है बकाया
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: गोड्डा जिला अन्तर्गत मोबाइल टावर निर्माण करने वाले रिलायंस जियो इनफराटेल, ATC, भारती इनफराटेल, Tower Vision India Pvt. Ltd. एवं Summit Digital Infrastructure Pvt. Ltd. के द्वारा कुल जिला में 197 टावर का निर्माण किया गया है। इसकी सूचना श्रम विभाग, गोड्डा को नहीं दी गयी है। साथ ही मोबाइल टावर का निर्माण लागत का कुल एक फीसदी राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत विभाग के खाते में जमा की जानी चाहिए। टावर का निर्माण करने के समय इसकी सूचना स्थानीय श्रम कार्यालय को दी जानी चाहिए थी। पर न तो कम्पनियों के द्वारा मोबाइल टावर की निर्माण की सूचना दी गई और न ही उपकर की राशि श्रम विभाग में जमा की गई। इस संबंध में श्रम अधीक्षक ,गोड्डा का द्वारा सभी कम्पनियों को नोटिस निर्गत किया गया। किन्तु किसी भी कम्पनी के द्वारा उपकर राशि विभाग के खाते में जमा करने की सूचना नहीं दिया। जिस कारण सभी कम्पनियों पर निर्माण लागत का 1% राशि विभाग के खाते में जमा करने का आदेश पारित किया गया। सूत्रों की माने तो रिलायंस जियो पर 27 लाख 65 हजार रूपये, भारती एयरटेल पर 22 लाख 5 हजार रूपये, ATC Company पर 14 लाख रूपये, Summit Digital Infrastructure Pvt. Ltd. पर 2 लाख 45 हजार रूपये, Assend Telecom Infrastructure पर 1 लाख 40 हजार रूपये एवं Tower Vision पर 1 लाख 40 हजार रूपये बकाया है।
इस तरह कुल 68 लाख 95 हजार रूपये की राशि यदि एक महीने के अंदर उपरोक्त कम्पनियों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम के अन्तर्गत राशि जमा नहीं की जाती है, तो निलामवाद दायर कर पैसा वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। जिला के श्रम अधीक्षक संजय आनन्द ने बताया कि कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है तो निर्माण लागत का 1% सेस (उपकर) की राशि विभाग के खाते में जमा कर इसकी सूचना श्रम विभाग को दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर 2% ब्याज के साथ वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।