बाल विवाह,बाल श्रम, बाल दूर व्यवहार, बाल तस्करी, बाल अधिकार आदि पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: साहिबगंज जिले में सुरक्षित बचपन खुशहाल जीवन के तहत सदर प्रखंड अंतर्गत आदर्श हाई स्कूल पोखरिया में एक्स.आई.एस के बैनर तले समाज कल्याण विभाग अंतर्गत बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी द्वारा बाल विवाह तथा महिला के खिलाफ हिंसा विषयो यथा बाल विवाह,बाल श्रम, बाल दूर व्यवहार, बाल तस्करी, बाल अधिकार आदि पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत डीपीओ पूनम कुमारी ने संबोधित किया। बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि समाज के सभी लोगों के सहभागिता से ही बाल संरक्षण से जुड़े सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। उन्होंने बाल विवाह के संबंध में विस्तृत जानकारी दी एवं दुष्परिणामो से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीती है एवं इसके कारण शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में काफी वृद्धि होती है। साहिबगंज जिला बाल विवाह के मामले में राज्य के चौथे स्थान पर है जो चिंता जनक है। बाल विवाह कानून अपराध है जिसमें दोषी को 01 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल का कारावास है।
वही मंथन के समन्वयक शिव प्रसाद ओझा ने सभी बच्चों को पोक्सो कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दिया की सरकार ने यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया है। इस कानून के तहत किए गए अपराध के अनुसार अलग-अलग आजीवन कारावास के सजा तक का प्रावधान है। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी दिए।