वर्ष 2004 से पहले हुई नियुक्ति, पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, हाईकोर्ट

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि जिस कर्मचारी की नियुक्ति वर्ष 2004 से पहले हुई है, उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।दरअसल कोडरमा सिविल कोर्ट में वाहन चालक के पद पर तैनात विनोद टोप्पो समेत आठ अन्य कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने वर्ष 2021 में कार्मिक विभाग के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी,जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित रखा जाएगा। लेकिन सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि वाहन चालकों के पद पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2001 में विज्ञापन जारी किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 2004 में वाहन चालक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट वर्ष 2004 में जारी किया गया। लेकिन उन्हें 2008 में नियुक्ति दी गई थी।इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की अदालत में हुई।राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता चैताली चटर्जी ने पक्ष रखा।