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जिला प्रशासन ने बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त पटाखा भण्डारण और बिक्री करने वाले पर कार्रवाई की दी चेतावनी

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम, जिला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये पटाखा का भण्डारण एवं बिक्री किया जाना निषेध है। यदि स्थल जॉच के दौरान किसी भी व्यक्ति / व्यापारी के द्वारा अवैद्य रूप से दुकानों एवं गोदामों में रखे गये पटाखा बरामद किया जाता है तो उन व्यापारी एवं व्यक्ति के विरूद्ध Explosive Act 1884 के Rule – 7 एवं 9( 2 ) के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

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