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विधिक जागरूकता के बीच चाकलेट बांटे गए

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : सरायकेला खरसावां जिला में मंगलवार को नालसा एवं झालसा के दिशानिर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय सरायकेला की ओर से पी एल वी कुमुद रंजन महतो ने पंचायत बाना, पोस्ट राजनगर के जाहिराटांड टोला (गांव कुवंरदा) सभी उपस्थित बच्चो, महिलाओं,युवाओं एवं बुजुर्गों को चॉकलेट बांट कर विशेष विस्तारितपूर्वक विधिक जागरूक करते हुए कहा कि बाल दिवस पर हर साल 14 नवंबर को भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती को मनाते आ रहे हैं। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने है। हम सब प्यार से चाचा नेहरू कहकर उन्हें संबोधन करते हैं। उन्होने बच्चों को पूर्ण शिक्षा देने की वकालत की और राष्ट्र निर्माण में अतुल्य योगदान दिया। भारतीय संविधान में बच्चों के जन्म के साथ ही उनके मौलिक अधिकार और क़ानूनी अधिकार जुड़ जाते हैं।

अनुच्छेद 7और 8 बच्चों के अधिकार और पहचान दिलाना है।
अनुच्छेद 23 और 24 स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देती है।
अनुच्छेद 28 बच्चों के शिक्षा का अधिकार देती है।
अनुच्छेद 8,9,10,16,20,22,40 पारिवारिक जीवन का अधिकार दिलाता है।
अनुच्छेद 19 और 34 हिंसा से सुरक्षा का अधिकार जैसे यौन शोषण और दुर्व्यवहार अस्वीकार्य बाल तस्करी आदि से सुरक्षा प्रदान करता है।
अनुच्छेद 12 और 13 अपनी राय का अधिकार दिलाता है। अनुच्छेद 38 और 39 सशस्त्र संघर्ष निर्दोष बच्चों को शरणार्थी, कैदी से सुरक्षा का अधिकार देती है।
अनुच्छेद 19,32,34,36 और 39 के अन्तर्गत शोषण से सुरक्षा का अधिकार जैसे हिंसा, कठिन परिश्रम , यौन शोषण, क्रुरता,मौत,और उम्र कैद आदि से सुरक्षा प्रदान करता है।इस कार्यक्रम में देवाशीष महतो, आनंद महतो, अरुप महतो, मुकेश महतो, राजेश महतो, अनादि महतो, नीतिश महतो, रामधन महतो, रित्तिक महतो, दीपक महतो, तिर्थो महतो, चन्द्रिका महतो, पुजा महतो, सारथी देवी, भानुमती देवी, भमा देवी, किनु महतो, बुधेश्वर म तो, दीलीप महतो उपस्थित रहे ।

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