रांची: सूफिया परवीन हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना**
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में हुए सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में, कोर्ट ने आरोपियों शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना के रूप में दोनों पर 95-95 हजार रुपए का भी प्रतिबंध लगाया गया है, और जुर्माना ना देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। मामले में सुनवाई के दौरान 19 गवाहों का बयान दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी पाते हुए इस सजा का आदान-प्रदान किया है।*
*सूफिया परवीन का सिर कटा शव ओरमांझी थाना क्षेत्र के जीराबार जंगल से बीते तीन जनवरी को मिला था, और पुलिस ने इसके बाद तत्काल जांच शुरू की थी। आरोपी शेख बिलाल उर्फ छोटू और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जब उनकी पत्नी की निशानदेही पर पुलिस को सफलता हाथ लगी थी।*