न्यायालय ने चाईबासा क्षेत्र में माता-पिता की हत्या करने वाले अपराधी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ सजा दी**
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित चाईबासा में न्यायालय ने एक मातृपितृहत्या केस में दोषी माने जाने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ सजा सुनाई। मामला 20.10.2021 को टेबो थाना में दर्ज किया गया था, जहां अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग ने अपने पिता और माता की हत्या करने का आरोप स्वीकार किया था। झगड़े के बाद उन्होंने गाँव से फरार होते हुए गिरफ्तार किए गए थे और न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित किया गया और न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया, जिस पर आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई गई।