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झारखंड उच्च न्यायालय ने निशिकांत दुबे के खिलाफ मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर रोक लगाया**

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:झारखंड उच्च न्यायालयमंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई का फैसला रद्द किया ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज शून्य प्राथमिकी को रद्द करने पर मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई का फैसला रद्द कर दिया है।

अदालत ने 24 जनवरी 2024 तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह मामला दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना से संबंधित है, जिसमें सांसद दुबे को रोका गया था। मंजूनाथ भजंत्री ने आरोपों को निराधार बताते हुए जीरो एफआईआर रद्द करने की मांग की है।

 

*यह मामला अगस्त 2022 की एक घटना से जुड़ा है जब सांसद निशिकांत दुबे को दिल्ली जाते समय देवघर हवाई अड्डे पर रोका गया था। इसके बाद दिल्ली में तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई। सांसद निशिकांत दुबे की ओर से आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, हिरासत में लिया और नुकसान पहुंचाने की धमकियां दीं। मंजूनाथ भजंत्री ने लगातार इन आरोपों को निराधार बताते हुए इसका खंडन किया है।इसके आलोक में उनकी याचिका में जीरो एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए जनवरी 2024 में होने वाली सुनवाई तक मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक बरकरार रखने का फैसला किया है।

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