न्यायिक निर्णय: चाईबासा न्यायालय ने धारा-302 में दोषी माने जाने पर सोनाराम बोबोंगा को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना सुनाया**
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित चाईबासा जिला न्यायालय ने गुरुवार को धारा-302 और 201 भादवि में अभियुक्त सोनाराम बोबोंगा को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा देने का निर्णय सुनाया। इसके अनुसार, 19 मार्च 2020 को रात में सोनाराम बोबोंगा ने अपनी पत्नी शांति कुई को लाठी से मारकर हत्या कर दी थी।
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को संग्रह किया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान साक्ष्यों की पूर्वस्थिति को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय ने सोनाराम बोबोंगा पर आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई।
इस मामले में न्यायिक निर्णय के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया की निगरानी को मजबूत करने का संकेत मिलता है, जिससे लोगों को न्याय मिलने में विश्वास होगा।