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अडाणी-हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के लिए सेबी को दी जांच की अनुमति, SIT को इनकार किया”**

न्यूज़ लहर संवाददाता

नई दिल्ली: अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दो बचे हुए मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र और विशेषज्ञीय तंत्रांतर समिति (SIT) को अधिग्रहण करने से इनकार किया और इसे सेबी की जिम्मेदारी सौंपने का आदान-प्रदान किया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस फैसले को सुनाया, कहते हैं कि सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सीमा है और इसकी शक्ति इसे ऐसे मामलों की जांच के लिए नहीं है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बचे हुए दो मामलों की जांच के लिए 3 महीने का समय दिया, जिनमें अडाणी-हिंडनबर्ग मामला शामिल है। इस निर्णय के बाद, अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने सत्य की जीत की बात कहते हुए शुभकामनाएं दी और विशेषज्ञीय तंत्रांतर समिति को अनधिकृत और आत्ममत्यागी घोषित किया।

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