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नगर निगम चुनाव: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से चुनाव घोषणा करने का आदेश दिया**

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:रांची, झारखंड हाईकोर्ट ने गुरूवार को नगर निगम और निकायों के चुनाव जल्दी से कराने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने निगम और निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा करने का आदेश दिया और सरकार से इसे तीन हफ्ते में पूरा करने का आदेश दिया। यह फैसला लोगों में आशा और राहत का कारण बना है, जिन्होंने चुनाव की तारीख के लंबित होने से परेशानी जताई थी।

 

निवर्तमान पार्षदों ने याचिका में बताया कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और सरकार को पहले ही पांच साल के अंतर्गत चुनाव कराना चाहिए। इस अद्यतित आदेश से नगर निगम के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को सार्वजनिक सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

 

झारखंड में साल 2000 से ही 14 नगर निकायों के चुनाव लंबित हैं, जिसमें रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, मधुपुर, गोड़डा, साहिबगंज, पाकुड़, मिहिजाम, आदित्यपुर नगर निगम, चिरकुंडा, फुसरो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रामगढ़, चाईबासा के अलावा कई अन्य निकायों के चुनाव बंद हैं। यह आदेश लोगों में सकारात्मक समर्थन बढ़ा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि चुनाव के साथ नगर निगम और निकायों की सार्वजनिक सेवाएं भी सुधरेंगी।

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