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अवैध पन्ना खनन कराने और हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड : पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित गुड़ाबान्दा में लोगों को बहला फुसलाकर पैसा का लालच देकर गुड़ाबान्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारूनमुठी पहाड़ में पन्ना पत्थर के खनन करवाने के आरोप में देबाशीष प्रधान के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है।बताया जा रहा है कि देबाशीष प्रधान के द्वारा बहला फुसलाकर पैसा का लालच देकर गुड़ाबान्दा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारूनमुठी पहाड़ में पन्ना पत्थर का खनन करवाने तथा खनन के दौरान गंगा राम सरदार उर्फ झाबु सरदार के पहाड़ी पत्थर में दबकर मर जाने की बात अंकित की है। आगे इन्होंने अपने आवेदन में देबाशीष प्रधान के द्वारा इनके मृत पुत्र के शव को इनके घर पर पहुंचाकर घटित घटना को पुलिस को ना बताने एवं मृतक को जल्दी जलाकर अंतिम संस्कार करने की धमकी देने की बात अंकित की है।

कांड के अनुसंधान के क्रम में, मृतक गंगा राम सरदार उर्फ झाबु सरदार के शव का जला हुआ अवशेष बरामद किया गया है। उसके बाद देबाशीष प्रधान को छापामारी कर गिरफतार किया गया जिसके पास से 25 ग्राम पन्ना पत्थर, एक वन प्लस कम्पनी का मोबाईल फोन एवं एक सुपर स्पेलेन्डर मोटरसाईकिल जब्त किया गया है। देबाशीष प्रधान के अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर राहुल प्रसाद मुण्डा उर्फ अशोक मुण्डा को छापामारी कर गिरफ्तार किया गया है. जिसके पास से 47 ग्राम पन्ना पत्थर बरामद किया गया है।

 

जब्त सामाग्री :-

1.

25 ग्राम पन्ना पत्थर, एक वन प्लस कम्पनी का मोबाईल फोन एवं एक सुपर स्पेलेन्डर मोटरसाईकिल।

47 ग्राम पन्ना पत्थर।

कांड के मृतक गंगा राम सरदार उर्फ झाबु सरदार के शव का जला हुआ अवशेष।

गिरफतार अभियुक्त :-

देबाशीष प्रधान, 2. राहुल प्रसाद मुण्डा उर्फ अशोक मुण्डा।

गिरफतार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास :-

प्रा0अभि0 देबाशीष प्रधान के विरूद्ध निम्न कांड दर्ज है :-

गुड़ाबान्दा थाना कांड सं0-31 / 23, दिनांक – 24.08.2023, धारा-379,411,414,34 भा0द0वि० एवं 33 भारतीय वन अधिनियम एवं 4 / 21 एम०एम०डी०आर० एक्ट ।

गुड़ाबान्दा थाना कांड सं0-10 / 16, दिनांक – 24.04.2015, धारा-413,414 भा0द0वि० एवं 33 भारतीय वन अधिनियम एवं 4 / 27 एम०एम०डी०आर० एक्ट ।

गुड़ाबान्दा थाना कांड सं0-22 / 11, दिनांक- 06.09.2011, धारा 147, 148, 149, 341, 342, 347, 323, 325,379, 353, 504, 506,427 भा०द०वि० ।

अभि0 राहुल प्रसाद मुण्डा उर्फ अशोक मुण्डा के विरूद्ध निम्न कांड दर्ज है :

गुड़ाबान्दा थाना कांड सं0-26 / 16, दिनांक- 10.11.2016, धारा 414,34 भा०द०वि० एवं 33 भारतीय वन अधिनियम एवं 4 / 21 एम०एम०डी०आर० एक्ट ।

छापामारी दल में शामिल पुलिसकर्मी :-

पु०अ०नि० परवेज आलम, थाना प्रभारी, गुड़ाबान्दा थाना । 2. पु०अ०नि० विनय कुमार, गुड़ाबान्दा थाना ।

स०अ०नि० अजय कुमार सिंह, गुड़ाबान्दा थाना ।

4.

सशस्त्र बल, गुड़ाबान्दा थाना।

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