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चाईबासा के न्यायाधीश ने रूसीकान्त कुम्हार को 07 वर्ष कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के न्यायाधीश ने मंगलवार को एक सुनवाई में रूसीकान्त कुम्हार को धारा 304 (ii) भादवि के तहत अभियुक्त ठहराया और उन्हें 07 वर्ष कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।

 

इस मामले में कुमारडुगी थाना काण्ड संख्या 35/2022 के अंतर्गत रूसीकान्त को 11 अक्टूबर 2022 को धारा 341/323/325/307 भादवि के तहत गांव लखिमपोसी में निरंजन कुम्हार के खिलाफ हमले का आरोप था।

 

30 सितंबर 2022 को रूसीकान्त कुम्हार ने निरंजन कुम्हार के घर पर गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे निरंजन कुम्हार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। चाईबासा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

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