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राँची: धारा-144 लागू, मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर परिधि क्षेत्र में सड़क पर प्रदर्शन और रैली से रोक

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:राँची में मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर परिधि क्षेत्र में धारा-144 लागू की गई है। सूचना के अनुसार, कई संगठनों द्वारा आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि के कार्यक्रमों की संभावना के चलते यह निर्णय लिया गया है।

 

इस निषेधाज्ञा के तहत, राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर के आसपास के क्षेत्र में सड़क पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों को रोका जाएगा। यह निषेधाज्ञा सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने एवं यातायात व्यवस्था बाधित होने की आशंका के साथ-साथ विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के कारण जारी किया गया है।

 

आगामी दिनों में होने वाले किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए सड़क पर जुटने की संभावना होने के चलते, स्थानीय प्रशासन ने यह निषेधाज्ञा जारी किया है।

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