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जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में सिदगोड़ा टाउन हॉल में प्रशासनिक- पुलिस पदाधिकारियों के साथ आयोजित हुई बैठक, वरीय पुलिस अधीक्षक, डीडीसी, सिटी एसपी, रूरल एसपी, एसडीएम धालभूम, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर रहे मौजूद* 

 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 पूर्वी सिंहभूम जिला में 88 केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी ।

दिनांक 28.01.2024 एवं 04.02.2024 को तीन पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा बैठक की गई ।

वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, डीडीसी मनीष कुमार, सिटी एसपी मुकेश लुणायत, रूरल एसपी ऋषभ गर्ग, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजीव रंजन मौजूद रहे ।

परीक्षा केन्द्रों में शांति एवं विधि-व्यवस्था के साथ-साथ परीक्षा केन्द्रों में कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ परीक्षा संचालन हेतु प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-केन्द्र आब्जर्वर, पेट्रोलिंग दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल को उनके दायित्यों से अवगत कराते हुए बिना किसी चूक के कर्तव्य निर्वहन का निदेश दिया गया ।

 

*जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त* ने सभी केंद्राधीक्षक को निर्देशित किया कि परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता रखते हुए करेंगे एवं किसी भी प्रकार की समस्या का पूर्व में ही समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने हेतु दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

 

परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का ईलेक्ट्रोनिक उपकरण यथा मोबाईल फोन, ब्लुटूथ, ईयरफोन, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, पेपर, गेजेट्स तथा लॉग बुक, पुस्तक, नोट बुक, बैग इत्यादि अपने साथ परीक्षा हॉल में रखना वर्जित है।

 

सभी परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा केन्द्रों में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बॉयोमेट्रिक डाटा संग्रहण का गहन रूप से पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करेंगे, जिससे कोई परीक्षार्थी बॉयोमेट्रिक उपस्थिति कराने से वंचित नहीं रह सके ।

 

*नकल करने या कराने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान*

 

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 लागू किया गया है इसके तहत कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है जिसमें आजीवन कारावास एवं 10 करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।

 

यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाईन और ऑफलाईन) में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराने में संलिप्त पाया जाता है तो वह तीन वर्ष का कारावास और कम से कम पांच लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित होगा तथा जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर ऐसे परीक्षार्थी नौ माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास से दण्डित होगा ।

 

यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवा प्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंध तंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकरण का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था, षड्यंत्र में या अन्यथा धारा 2 (छ) (2) में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में संलिप्त है या संलिप्त होने का प्रयत्न करता है या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो करोड़ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा ।

 

*वरीय पुलिस अधीक्षक* ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी बिना Frisking के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें यह सुनिश्चित करेंगे। महिला परीक्षार्थियों का Frisking महिला पुलिस पदाधिकारी/महिला पुलिस बल से करायेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर शांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण के साथ-साथ निष्पक्ष, कदाचारमुक्त स्वच्छ एवं शान्तिपूर्ण परीक्षा संचालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

 

बैठक में दण्डाधिकारी-सह-केन्द्र ऑब्जर्वर एवं पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि दिनांक- 28.01.2024 एवं दिनांक 04.02.2024 को परीक्षा के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में अक्षरशः अनुपालन करते हुए विधि व्यवस्था संधारण करते हुए निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन सुनिश्चित करेंगे तथा केन्द्राधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से विहित प्रपत्र में खैरियत प्रतिवेदन देंगे।

 

बैठक में परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी की व्यवस्था, शौचालय, पानी एवं प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था आदि के विषय में विचार विमर्श करते हुए भी आवश्यक निर्देश दिए गए ।

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