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झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू*  *कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एसडीओ ने जारी किए निर्देश

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 को देखते हुए मेदनीनगर सदर एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत पाँच अथवा पांच  से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा। इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी,वीक्षक,परीक्षार्थी,पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा।

 

सदर अनुमंडल क्षेत्र में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए कुल 17 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसी के मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है।

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