जमशेदपुर में दर्जा हुआ चौंकाने वाला मामला: आजादनगर थाना क्षेत्र के एक मंदिर के पुजारी को नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मरने तक की सजा
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के आजादनगर थाना क्षेत्र के एक मंदिर के पुजारी को नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जमशेदपुर स्थित स्पेशल पोस्को अदालत ने मरने तक की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए जज कंवलजीत चोपड़ा ने दोषी को आईपीसी की धाराओं 354, 376, और पोस्को की धाराओं 6 और 10 के तहत दोषी पाया गया था।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई हैं। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अदालत में छह गवाहों का परीक्षण कराया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह अदालत में पेश हुए थे। पुजारी की पत्नी ने 7 नवंबर 2021 को आजादनगर थाने में मामला दर्ज किया था, जिसमें पुजारी पर बेटी के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था।