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भाजपा युवा मोर्चा नेता सूरज कुमार की हत्या मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया, सजा का आयोजन 13 फरवरी को

 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा नेता सूरज कुमार की हत्या मामले में आरोपी सोनू सिंह और कमल शर्मा को दोषी पाया गया है, जैसा कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को आपत्तिजनक हमले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निर्णय लिया।

 

मामले के अनुसार, 7 दिसंबर 2021 को सोनू सिंह और कमल शर्मा समेत दो नाबालिगों ने मिलकर सूरज कुमार पर कई हमले किए थे। इसके पश्चात, सूरज को घायल अवस्था में तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाई गई, लेकिन उनकी मौत 9 दिसंबर को हो गई। अदालत ने सोनू सिंह और कमल शर्मा को इस घटना में दोषी ठहराया है और सजा की सुनवाई का आयोजन 13 फरवरी को किया गया है।

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