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हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं, याचिका खारिज

 

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर पीएमएलए कोर्ट रांची ने अपना निर्णय दिया, जिसमें उन्हें झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। मामले में बहस के बाद, कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। इससे उन्हें बजट सत्र में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। यह निर्णय उनके वकीलों द्वारा की गई याचिका पर आधारित है, जिसमें बजट सत्र के महत्वपूर्ण होने का दावा किया गया था। इससे पहले, उन्हें विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधानसभा में शामिल होने की अनुमति मिली थी, जो चंपई सोरेन सरकार के लिए महत्वपूर्ण था।

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