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*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला की याचिका को खारिज किया, दावा – इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप हराम*

न्यूज़ लहर संवाददाता
यूपी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम महिला की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप को हराम माना गया है। यह फैसला उस महिला की सुरक्षा की मांग को लेकर था, जो शादी के बाद लिव इन रिलेशनशिप में थीं।

याचिका को खारिज करने का कारण: हाईकोर्ट ने यह दावा किया कि मुस्लिम लॉ के अनुसार, मुस्लिम महिला किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, क्योंकि इसे इस्लाम में हराम माना गया है। उसने विवाहित पत्नी को बाहर जाकर शादी करने का आरोप लगाते हुए उसके कृत्य को आपराधिक बताया है।

महिला को सुरक्षा नहीं: महिला ने याचिका दायर करते हुए जान का खतरा बताया था और सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे सुरक्षा देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट का तर्क: हाईकोर्ट ने मुस्लिम कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के तर्क से याचिका को खारिज किया और दावा किया कि विवाहित पत्नी बाहर जाकर शादी करना मुस्लिम महिलाओं के धर्मशास्त्र में हराम माना गया है।

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